Muslim Scholarship- कैसे करे अप्लाई ताकि स्कालरशिप मिल जाये ?

 Muslim Scholarship अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यकों के मेधावी छात्रों को के लिए मेट्रिक पूर्व (कक्षा 6 से कक्षा 10) एवं पोस्ट मैट्रिक (कक्षा 10 के बाद ) muslim scholarship देने का प्रावधान है.

muslim scholarship

Minority / Muslim Scholarship प्रदान करने का उद्देश्य

Muslim Scholarship मैट्रिक पूर्व छ्त्रव्रत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रो के माता पिता को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी की वे अपने school जाने लायक बच्चों को school भेजें और शिक्षा के सम्बंधित वित्तीय बोझ को कम कर सके और उनके अपने बच्चो को स्कूली शिक्षा को पूरा करने में उनके प्रयासों में सहयोग करें.

इस योजना में अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों की शिक्षा प्राप्ति के आधार का निर्माण होगा और रोज़गार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की भूमिका भी तैयार होगी | इस योजना के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरन है. जिससे इस बात की सम्भावना विद्यमान है की इस योजना से अल्पसंख्यकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

माइनॉरिटी स्कालरशिप का क्षैत्र = muslim scholarship

यह स्कालरशिप सरकारी स्कूलों, सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य क्षैत्र प्रशासन द्वारा एक पारदर्शी तरीके से चयनित और अधिसूचित पात्र निजी संस्थानों सहित अल्पसंख्यक छात्रों को  भारत में अध्ययन के लिए प्रदान की जाती है.

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए पात्रता 
मेट्रिक पूर्व (दसवी से पहले ) : दसवीं से पहले पढने वालें उन छात्रों को इस योजना में शामिल किया गया हैं जिनके पिछली कक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक आये हों और उनके अभिभावक/ माता-पिता की वार्षिक आय 1 लाख रूपए से कम हो.

मेट्रिक पश्चात्  (दसवी के बाद ) : दसवीं के बाद वालें उन छात्रों को इस योजना में शामिल किया गया हैं जिनके पिछली कक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक आये हों और उनके अभिभावक/ माता-पिता की वार्षिक आय 2 लाख रूपए से कम हो.

muslim scholarship - अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का वितरण

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा (ग) के अंतर्गत मुसलमानों , सिखों, ईसाईयों, बोद्धो और पारसियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है. राज्यों/संघ राज्यों के क्षेत्रों के बीच छात्रवृत्ति का वितरण वर्ष 2001 की गणना के अनुसार राज्यों और संघ राज्य के क्षेत्रों में उक्त अधिसूचित अल्पसंख्यकों की गणना के आधार पर किया जाता है. जब वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े आ जायेंगे तो इसमें परिवर्तन हो जायेगा.

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का निर्धारण 

30 प्रतिशत स्कालरशिप लड़कियों के लिए निर्धारित की गयी है. यदि पर्याप्त संख्या में लड़कियां आवेदन नहीं करती है तो बची हुयी स्कालरशिप बचे हुए लड़कों में वितरित की जाती है.

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में चयन 

अल्पसंख्यकों को प्रतिवर्ष दी जाने वाली muslim scholarship की संख्या निर्धारित और सीमित होने के कारण यह आवश्यक है की चयन के लिए वरीयता का निर्धारण किया जाता है. छात्रवृत्ति निर्धारित किये जाते समय अंकों के बजाय निर्धनता स्तर को वरीयता दी जाती है. नवीनीकरण से सम्बंधित आवेदनों का निपटान, नए आवेदनों पर विचार किये जाने से पहले कर दिया जाता है.

छात्रवृत्ति पुरे पाठ्यक्रम के लिए प्रदान की जाती है | अनुरक्षण भत्ता एक शैक्षणिक वर्ष में 10 माह की अवधि के लिए दिया जाता है.

छात्रवृत्ति के लिए शर्तें/CONDITIONS FOR SCHOLARSHIP

1. यह स्कालरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों के लिए उपलब्ध होती है जिनके पिछली कक्षा में 50 प्रतिशत से से अधिक अंक आते हो. वही छात्र आगे भी  जारी रख सकता है. अनुरक्षण भत्ता केवल हॉस्टल वासी और डे स्कॉलर को ही प्रदान किया जाता है.
2. छात्रवृत्ति को बंद करा दिया जाता है यदि कोई छात्र 50 प्रतिशत से कम लाता है. किन्तु उन अपरिहार्य कारणों में छात्रवृत्ति बंद नहीं की जाती जिसके कारण को दर्शाने वाला प्रमाण पत्र school के प्रिंसिपल द्वारा प्रदान किया गया हो.
3. यह छात्रवृत्ति एक परिवार में दो से अधिक बालकों को नहीं दी जाती है.
4. छात्रों को नियमित रूप से school में उपस्थित होना चाहिए जिसके लिए school के सक्षम अधिकारी द्वारा मानदंड निर्दारित किया गया हो.
5. स्वरोजगार में लगे माता पिता को अपनी आय का प्रमाण पात्र गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र के माध्यम से के माध्यम से स्व-प्रमाणन आधार पर तथा रोज़गार पर लगे माता पिता को नियोक्ता से प्राप्त होना चाहिए.

स्कालरशिप की नियमावली देखने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

दसवी से पहले वाले छात्रों के लिए यह लिंक है

http://scholarships.gov.in/public/schemeGuidelines/MOMA_Prematric_modified.pdf

दसवी के बाद  वाले छात्रों के लिए यह लिंक है

http://scholarships.gov.in/public/schemeGuidelines/MOMA_post_Guidelinesfor2015-16.pdf

छात्रवृत्ति के लिए आवशयक दस्तावेज

  1. छात्र का एक फोटो (अति आवश्यक )
  2. शिक्षण संसथान द्वारा सत्यापित प्रमाण (अति आवश्यक )
  3. स्व-घोषित आय का प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा (अति आवश्यक)
  4. स्व - घोषित अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र (अति आवश्यक)
  5. गत वर्ष की कक्षा की अंक तालिका (अति आवश्यक)
  6. चालू वर्ष के पाठ्यक्रम में लगने वाली फीस की रसीद (अति आवश्यक)
  7. बैंक पास बुक की फोटोकॉपी (अति आवश्यक)
  8. आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो )
  9. मूल निवास का प्रमाण
Minority Scholarship के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक किसी ई-मित्र पर जा सकता है. यदि खुद के पास इन्टरनेट की सुविधा है तो स्कालरशिप की वेबसाइट https://scholarships.gov.in/  पर लॉग इन और रजिस्ट्रेशन करके खुद भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है.

सफलतापूर्वक फॉर्म भर जाने के बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगी उसका प्रिंटआउट लेकर रख लें. उसके कुछ दिन बाद आपके पास मोबाइल पर सन्देश आ जायेगा की आपका आवेदन मिल चूका है. शेक्षणिक वर्ष के अंत तक आपके खाते में छात्रवृत्ति स्वत ही जमा हो जाती है. इससे पूर्व यदि आपके आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटी रह जाती है तो आपको मोबाइल पर सन्देश भेजकर अवगत कराया जाता है.

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